मृत्यु होने की स्थिति में ₹4 लाख की मुख्य सहायता राशि के साथ-साथ ₹4,000 का अतिरिक्त अनुदान अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए तुरंत दिया जाता है. इस फायदा को पाने के लिए घटना के 1 वर्ष के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना जरूरी है.
FY26 में 14.35 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है. (प्रतीकात्मक फोटो: MP Govt)