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Interest Subsidy Scheme: राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान सरकार ने कृषि व उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी एग्री व गैर-एग्री लोन पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 (Interest Subsidy Scheme) लागू करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं. प्रदेश में पहली बार लॉन्ग-टर्म एग्री लोन (Agricultural Loan) का समय पर चुकता करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान जारी लोन का समय पर चुकता करने पर दिया जाएगा. इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है. जिन किसानों द्वारा पहले एग्री लोन मिला है और वे अपने लोन का समय पर चुकता कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5% ब्याज अनुदान का फायदा मिलेगा.
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सहकारिता राज्य मंत्री के मुताबिक, पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक गैर-एग्री लोन लेने वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा. अब उत्पादक गैर-एग्री लोन का समय पर चुकता करने वाले किसानों को भी 5% ब्याज अनुदान का फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से समय पर अपने लोन की किस्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार अधिका लोन की सुविधा उपलब्ध कराना है.
ब्याज अनुदान योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी एग्री और गैर-एग्री लोन के समय पर चुकता करने पर लागू होगी. अगर कोई किसान केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष एग्री लोन लेता है और वह उसका नियमित चुकता करता है तो उसे 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा. इस प्रकार उसे मात्र 4% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.
अगर किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना (Agri Loan) के तहत 10 लाख रुपये का लोन लेता है और वह अपनी किस्तें नियमित चुकाता है तो उसे इस वर्ष 7% की दर से राशि 68,231 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा. इस प्रकार उसे 1,07,220 रुपये के बजाय 4% की दर से मात्र 38,989 रुपये ही ब्याज देना होगा.
इसी प्रकार, अगर किसान खेत पर आवास योजना (गैर-एग्री लोन) के तहत 50 लाख रुपये का लोन लेता है और वह अपनी सभी किस्तें समय पर चुकाता है तो उसे इस वर्ष 5% की दर से राशि 2,46,108 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा. इस प्रकार उसे 4,18,385 रुपये के बजाय 3.50% की दर से मात्र 1,72,277 रुपये का ब्याज देना होगा.
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नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लान्ट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लाण्टेशन, मधुमक्खी पालन और सहकार किसान कल्याण योजना के तहत अन्य सभी काम के लिए लोन ले सकते हैं.
गैर-एग्री लोन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा लोन, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान लोन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी लोन और खेत पर घर बनाने आदि के लिए लोन ले सकते हैं.