हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला! स्पेशल पैकेज को दी मंजूरी, गाय-भैंस बहने पर मिलेंगे ₹55 हजार

Himachal Cabinet Meeting: गाय या भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. जबकि पशुघर के निर्माण के लिए ₹50 हजार की सहायता मिलेगी.
हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला! स्पेशल पैकेज को दी मंजूरी, गाय-भैंस बहने पर मिलेंगे ₹55 हजार

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. गाय या भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. जबकि पशुघर के निर्माण के लिए ₹50 हजार की सहायता मिलेगी.

मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेंगे 7 लाख रुपये

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए एक विशेष राहत पैकेज के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है.

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गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब मिलेगा 50 हजार

गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब 10,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये और किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये और मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.

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किसानों-पशुपालकों के लिए हुए ये ऐलान

  • बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 रुपये के बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा.
  • बकरी, सूअर, भेड़ व मेमने के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है.
  • पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
  • कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है.
  • गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा की गई है.
  • फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है.

राहत पैकेज की प्रमुख घोषणाएं-

  • पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹7 लाख की आर्थिक मदद
  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1 लाख का मुआवजा
  • पूरी तरह क्षतिग्रस्त दुकान पर ₹1 लाख की सहायता
  • गाय या भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार रुपये का मुआवजा
  • पशु शेड (पशुघर) के निर्माण के लिए ₹50 हजार रुपये की सहायता
  • मकान से सिल्ट (कीचड़/मलबा) हटाने के लिए भी ₹50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मिलेगी जमीन

इसके अलावा, जिला शिमला के रोहडू तहसील के मेंहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड के पक्ष में भूमि आवंटन करने को मंजूरी दी.

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वाहन स्क्रैप करने वालों के टैक्स में 50% छूट

प्री-बीआईएस, बीएस-1 और बीएस-2 उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50 फीसदी छूट देने को मंजूरी दी.

राज्य सरकार का यह कदम आपदा से जूझ रहे परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास है. इससे न केवल प्रभावित लोगों को सहारा मिलेगा, बल्कि पुनर्वास की प्रक्रिया भी तेज होगी.

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