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रबी फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है.
Fasal Bima Yojana: राजस्थान के लिए किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में रबी सीजन के लिए सरसों और गेहूं समेत 5 सब्जियों और नीबू, आम व अमरूद को शामिल किया है. रबी फसलों की बीमा की अंतिम तारी 31 दिसंबर 2025 रखी गई है.
सरकार की मंशा है कि किसानों की फसल में खराबा होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सकें. जिससे खराब मौसम, कीट, बीमारियों, जल प्लावन, असमय वर्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि और ओलावृष्टि आदि विपरीत मौसमीय परिस्थितियों के कारण संभावित नुकसान से होने वाली ज्यादा हानि से बचाया जा सके.
PMFBY भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. यह योजना किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवर देती है और फसल की क्षति की भरपाई सुनिश्चित करती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिवस तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसलों को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का अवलोकन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज (खसरा/खतौनी), अगर बटाईदार किसान हैं, तो भूमि समझौता पत्र, सक्रिय बैंक खाता (सही IFSC कोड सहित) और सक्रिय मोबाइल नंबर जरूरी हैं.
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राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, गेहूं फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 96,172 रुपये और सरसों के लिए 1,21,864 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है. किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम ही जमा करना होगा. इस प्रकार, गेहूं के लिए 1,443 रुपये और सरसों के लिए 1,828 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा. बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार 50-50 रेश्यो में किसान की ओर से जमा कराया जाएगा.
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किसानों को बैंगन की फसल पर राज्य व केन्द्रीय अनुदान के बाद 4,500 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी होगी. इसी तरह फूल गोभी में 6,000 रुपए, लहसुन की फसल में अनुदान के बाद राशि 3,621.27 रुपए, अमरूद की फसल में 3,223.40 रुपये, आम की फसल में 5,600, प्याज की फसल में 4,998.25 रुपए और टमाटर की फसल में 3805.85 रुपये प्रति हैक्टेयर किसानों द्वारा प्रीमियम देय होगा.

अधिक जानकारी के लिये किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
प्रभावित बीमित फसल के किसान को आपदा के 72 घंटों के अन्दर सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन 14447 पर अथवा क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप, लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से सूचित करना जरूरी है. बाधित अथवा निष्फल बुबाई की स्थिति में बीमित राशि का 25% धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के किसान को कंपनी द्वारा दिये जाने का प्रावधान है.

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?
पीएम फसल बीमा योजना, केंद्र सरकारी एक स्कीम है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
2. राजस्थान में PMFBY में कौन-कौन सी फसलें शामिल की गई हैं?
रबी सीजन के लिए 7 सब्जियों और 3 उद्यानिकी फसलें को शामिल किया गया है.
3. रबी फसलों के बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है?
रबी फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है.
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों को बीमा कैसे मिलेगा?
जिन KCC धारक किसानों का नियमित लेन-देन है, उनका बीमा बैंक द्वारा खुद ही किया जाता है.
5. गैर-ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा कैसे करवा सकते हैं?
प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोयी जाने वाली फसल के खसरा नंबर, प्रमाणित नवीनतम जमाबन्दी की नकल देना होगा.
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