1 दिसंबर से शुरू हो रहा है रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण, अपनी फसल का बीमा कराएं, टेंशन फ्री रहें

Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. 
1 दिसंबर से शुरू हो रहा है रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण, अपनी फसल का बीमा कराएं, टेंशन फ्री रहें

Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए अच्छी खबर है. रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है. गेहूं, सरसों, चना समेत अन्य रबी फसलों की बुवाई करने वाले किसान भाई आपदा से फसल सुरक्षा और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए योजना का फायदा उठाएं. बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है.

इस योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है, जिससे उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलता है. PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार योजना में न्यूनतम प्रीमियम दर पर फसल बीमा का फायदा मिलता है, डिजिटल तकनीक के जरिए मुआवजा बेहद आसानी से और जल्दी पीड़ित किसानों को उपलब्ध कराया जाता है.

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हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करें

किसान भाई-बहनों, बस कुछ दिन और रह गए हैं बाकी, फसल को सुरक्षा प्रदान करने का फिर आ रहा है अवसर, 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण. याद रखना, भूल न जाना, फसल का बीमा जरूर कराना. फसल बीमा पंजीकरण और योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए PMFBY की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाएं अथवा देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करें.

PMFBY व्हाट्सएप चैट बॉट से जानकारी पाएं

किसान भाई-बहनों आप पीएमएफबीवाई के व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से तुरंत फसल बीमा पॉलिसी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीएमएफबीवाई के कॉल सेंटर की सेवाएं, प्रीमियम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पीएमएफबीवाई का पोर्टल भी व्हाट्सएप चैट बॉट से ही ओपन कर सकते हैं। इसके लिए पीएमएफबीवाई के व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर संदेश “HI” भेजकर विकल्प चुनें और आसानी से पाएं सभी सुविधाओं का लाभ.

PMFBY

रबी फसलों के प्रीमियम दर

रबी सीजन की फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 1.5% प्रीमियम चुकाना है. बागवानी और कमर्शियल फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल राशि का 5% प्रीमियम चुकाना होगा. कुल बीमा रकम की प्रीमियम दर 10% तक हो सकती है, जिसमें से 8% या उससे अधिक प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं.

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