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Farm Machinery Scheme: बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फार्म मशीनरी बैंक योजना (Farm Machinery Scheme) की घोषणा की है. इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर उन्हें 80% तक सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को महंगे कृषि यंत्रों से होने वाले खर्च को कम करना और कृषि काम को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ना है. इसके तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है, जिसकी संख्या वर्तमान में 569 है. वित्त वर्ष 2025-26 में 38 अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी.
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए ₹10 लाख रुपए तक की लागत पर 80% तक अनुदान का प्रावधान है.
अधिकतम अनुदान राशि- ₹8 लाख रुपए
योजना की लागत- ₹10 लाख रुपए तक
यह अनुदान स्थानीय मांग और फसल चक्र के अनुसार ट्रैक्टर चालित या स्व-चालित जुताई, बुवाई, रोपाई, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेशिंग की हर क्रिया का एक-एक यंत्र लेने के लिए दिया जाएगा.
इस योजना का फायदा लेने के लिए इच्छुक किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं-
इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के बाद किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं.
सरकार की यह योजना बिहार के किसानों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है. खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि अब वे कम लागत पर आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकेंगे और उनकी खेती अधिक उत्पादक और लाभदायक बन सकेगी.
1. फार्म मशीनरी बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना.
2. योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लागत पर 80% तक अनुदान मिलेगा.
3. अधिकतम कितनी राशि पर अनुदान मिलेगा?
₹10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम ₹8 लाख अनुदान मिल सकता है.
4. योजना का फायदा लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
बैंक अकाउंट विवरण, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि स्वामित्व का प्रमाण, लगान रसीद, और गैर-रैयत के लिए इकरारनामा.
5. यह योजना किसके द्वारा संचालित है?
यह योजना बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है.
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