किसानों के लिए बड़ी खबर; यहां फसल लोन चुकाने की ड्यू डेट बढ़ी, जानिए पूरी डीटेल
Farmers News: लोन लेने वाले सदस्य देय तारीख से पहले अपना बकाया अल्पकालीन लोन जमा करवाकर ब्याज अनुदान का फायदा उठा सकते हैं.
Farmers News: राजस्थान सरकार ने फसल लोन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है. केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली लोन सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन-2023 में लिये गये फसली लोन की अंतिम देय तारीख को बढ़ाकर लोन लेने की तारीख से 12 माह अथवा 30 जून, 2024 (जो भी पहले हो) निर्धारित की गई है. लोन लेने वाले सदस्य देय तारीख से पहले अपना बकाया अल्पकालीन लोन जमा करवाकर ब्याज अनुदान का फायदा उठा सकते हैं.
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक ओमपाल सिंह भाटी ने बताया कि ऐसे कृषक सदस्य जिनके लोन लेने की दिनांक से 12 माह पूर्ण हो रह हैं, वे अपना बकाया लोन संबंधित समिति में जल्द जमा करावें साथ ही ऐसे कृषक सदस्य जिनके द्वारा खरीफ 2023 में फसल लोन (Crop Loan) लिया गया हैं, वे कृषक सदस्य निर्धारित समयावधि 30 जून, 2024 का इंतजार नहीं करते हुए अपना लोन जमा करवाएं ताकि राज्य सरकार द्वारा देय 4 फीसदी और भारत सरकार द्वारा देय 3 फीसदी ब्याज अनुदान का फायदा उन्हें मिल सके.
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समय पर लोन चुकाने का मिलेगा बड़ा फायदा
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उन्होंने ब्याज मुक्त फसल लोन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी ऑनलाइन फसल लोन वितरण प्रणाली के तहत जिन कृषक सदस्यों के फसल लोन साख सीमा 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में मंजूरी हुई हैं, ऐसे कृषक सदस्यों के मंजूर फसल लोन साख सीमा का दिनांक 30 जून, 2024 से पूर्व नवीनीकरण करवाया जाना जरूर है. ऐसे कृषक सदस्य संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक से सम्पर्क स्थापित कर साख सीमा का नवीनीकरण करवाकर दोबारा लोन लें.
डिफॉल्टर होने से बचेंगे
उन्होंने बताया कि लोन चुकाने पर ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा देय 4% और भारत सरकार द्वारा देय 3% ब्याज अनुदान का फायदा मिलेगा. साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया लोन जमा करवायेंगे, वे डिफॉल्टर होने से बच जाएंगे और चालू खरीफ 2024 में दोबारा लोन ले सकेंगे.
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लोन डिफॉल्टर होने पर इंटरेस्ट सब्वेंशन का नहीं मिलेगा फायदा
उन्होंने फसल लोन के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि अगर लोन कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक लोन नहीं चुकाने से लोन डिफॉल्टर होने की स्थिति में उन्हें 4 और 3% ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी. लोन डिफॉल्टर हो जाने पर कृषक से लोन वितरण की डेट से ब्याज वसूल किया जाएगा और वे किसान दोबारा पाने करने के लिए पात्रता नहीं रखेंगे. उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपना लोन यथाशीघ्र जमा करवाएं.
08:37 PM IST