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GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार (21 दिसंबर) को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हो रही है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल ने EV सहित पुरानी और यूज्ड कार्स की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी. वहीं, जीएसटी कौंसिल Autoclaved Aerated Concrete (ACC) जिसमें 50% से ज़्यादा फ्लाई ऐश केवल 12% जीएसटी लगेगा.
जीएसटी काउंसिल ने पुराने यूज्ड वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि 18% टैक्स मार्जिन के साथ बेचे जाने पर और किसी बिजनेस द्वारा डेप्रिशिएशन का दावा करने के लिए खरीदे जाने पर, दोनों पर लागू होगा.
जीएसटी काउंसिल ने पुरानी और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा. वर्तमान दर 12% है.
GST काउंसिल ने फ़ूड डिलीवरी ऐप के मामले को टाल दिया है. अभी 18% जीएसटी ही देना होगा. फ़ूड डिलीवरी ऐप 5% बिना आईटीसी के बिना फ़ायदे पर लगाने कि सिफारिश कर रहे थे. फूड डिलीवरी ऐप्स की GST दर को बिना ITC 5% करने का प्रस्ताव. अभी GST दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% है.
एटीएफ के लिये जीएसटी काउंसिल आज केवल चर्चा के लिए ही लाया जाना था. GST काउंसिल ने कोई फ़ैसला नहीं लिया. जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई. चंद्रिमा, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल ने कहा, ATF को लेकर चर्चा हुई लेकिन काफ़ी राज्यो ने इसका विरोध किया. पश्चिम बंगाल ने भी एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया.
आंध्र प्रदेश वित्त मंत्री ने कहा, लक्ज़री आइटम पर 1% सेस लगाने के लिए GOM का गठन किया जाएगा. 1% सेस का पैसा आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा