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55th GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने शनिवार को पॉपकॉर्न (Popcorn) पर टैक्स के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. काउंसिल ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12% टैक्स लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18% जीएसटी (GST) लागू होगा.
पॉपकॉर्न की टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जीएसटी काउंसिल ने केवल इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) पॉपकॉर्न की वर्तमान टैक्सेशन व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए एक सर्कुलर जारी करेगा.
खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न (Popcorn), जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, अगर वह पहले से पैक है और उस पर लेबल नहीं लगा है, तो उस पर इस समय 5% जीएसटी लागू है. अगर इसे पैक करके और लेबल के साथ तैयार किया जाता है, तो 12% जीएसटी लगाया जाता है. हालांकि, जब पॉपकॉर्न (Popcorn) को चीनी के साथ मिलाया जाता है (कारमेल पॉपकॉर्न), तो इसका मूल गुण चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है, और स्पष्टीकरण के अनुसार इस पर 18% जीएसटी लगेगा.
GST काउंसिल ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है. इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी. कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे.''