कारोबार में धोखाधड़ी करना इन्हें पड़ गया महंगा, देना होगा लाखों रुपया जुर्माना
SEBI: इस तरह की व्यापार गतिविधियों में शामिल इकाइयों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधि रोधी नियमों (पीएफयूटीपी) का उल्लंघन किया है.
अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 अवधि की जांच में लगा जुर्माना. (फोटो साभार - रॉयटर्स)
अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 अवधि की जांच में लगा जुर्माना. (फोटो साभार - रॉयटर्स)
भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी से व्यापार करने में संलिप्त 17 इकाइयों पर 94.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 अवधि की जांच में पाया कि इस दौरान बीएसई पर शेयर विकल्प श्रेणी में की गई सभी व्यापारिक गतिविधियों में से 81.38 प्रतिशत में एक समझौते के तहत ग्राहकों और प्रतिपक्षियों द्वारा खरीद और बिक्री को एक ही दिन किया गया.
सेबी ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि इस तरह की व्यापार गतिविधियों में शामिल इकाइयों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधि रोधी नियमों (पीएफयूटीपी) का उल्लंघन किया है.
इसके चलते सेबी ने मेकर्स कास्टिंग पर नौ लाख रुपये, अशोक इंवेस्टर्स ट्रस्ट पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बाकी अन्य 15 इकाइयों पर पांच से छह लाख रुपये की श्रेणी में जुर्माना लगाया गया है.
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09:24 PM IST