Tata-Cyrus Mistry case: रतन टाटा ने एसपी ग्रुप की याचिका खारिज होने के फैसले का किया स्वागत, जानें क्या है मामला
Tata-Cyrus Mistry case: साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी.
Tata-Cyrus Mistry case: दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) और टाटा संस (Tata Sons) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की याचिका को खारिज करने का स्वागत किया. पीटीआई की खबर के मुपताबिक, एसपी समूह (Shapoorji Pallonji Group) ने अपनी याचिका में साइरस मिस्त्री (cyrus mistry) को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था.
रतन टाटा ने ट्वीट भी किया
खबर के मुताबिक, रतन टाटा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित और बरकरार रखे गए फैसले की अपनी तरफ से प्रशंसा करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणालियों और नैतिकता को पुष्ट करता है. एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं. यह एक बार फिर टाटा समूह (Tata-Cyrus Mistry case news) की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था.
We would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 19, 2022
It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.
टाटा समूह ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई
कंपनी ने इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और नैतिक आचरण के मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शापूरजी पालोनजी (Shapoorji Pallonji Group) समूह की वह याचिका (Tata-Cyrus Mistry case) खारिज कर दी, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च, 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री (cyrus mistry) के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है.
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एनसीएलएटी के आदेश को SC ने रद्द कर दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका (Tata-Cyrus Mistry case) भी खारिज कर दी थी. मिस्त्री (cyrus mistry) को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था.
05:43 PM IST