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PNB Housing Case: पीएनबी हाउसिंग मामले में कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का दरवाजा खटखटाया है. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि सेबी ने कंपनी की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी फंड जुटाने के प्लान पर सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इससे पहले, सैट ने 9 अगस्त को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्लाइल ग्रुप (Carlyle Group) के साथ प्रस्तावित डील मामले में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और बाजार नियामक सेबी के बीच चल रहे विवाद पर अलग-अलग फैसला सुनाया था.
PNB Housing finance ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘हमारी जानकारी में आया है कि सेबी ने सैट के आदेश के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. ’’कंपनी सेबी की ओर से दायर अपील की पड़ताल कर रही है.
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SAT ने यह भी कहा था कि उसने 21 जून में अंतरिम आदेश पारित किया. उस आदेश में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को कैपिटल जुटाने की योजना पर शेयरधारकों के वोटिंग रिजल्ट की जानकारी नहीं देने को कहा गया था, वह आदेश लागू रहेगा. सेबी ने प्रस्तावित डील की वैल्यूएशन के मसले को लेकर सवाल उठाये थे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने रेग्युलेटर के जून में पारित निर्देश के खिलाफ SAT में याचिका दायर की थी.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से प्रमोटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने 31 मई को फंड जुटाने के प्लान का एलान किया था. हालांकि, कंपनी के इस प्लान को एक प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन किया है. इसमें कहा किया यह प्रमोटर और कंपनी के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के हित में नहीं है.
इसके बाद सेबी ने इस मामले में दखल किया और कंपनी ने इस प्लान पर तबतक आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा, जबतक एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्युअर की ओर से उसके शेयरों का वैल्यूशन नहीं हो जाता है. पीएनबी हाउसिंग ने प्रिफरेंस इश्यू के लिए 390 रुपये प्रति शेयर प्राइस रखा था, जो कि उस समय कंपनी के शेयर भाव से काफी कम था. कंपनी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि उसने इश्यू प्राइस तय करते समय सेबी के नियमों का पालन किया है.