किसी भी कारोबार में जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन जरूरी है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) हो जाने से व्यवसायियों को काफी राहत मिलती है. उनके लिए कारोबार करना आसान हो जाता है. अब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज्यादा समय लगता रहा है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है. लेकिन अब सरकार ने इस काम को आसान बना दिया है. अब कारोबारी महज तीन दिनों में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए महज आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. (ज़ी बिज़नेस)
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कारोबार आधार नंबर दिलाएगा राहत
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय अब जो व्यवसायी अपना कारोबार आधार नंबर (Aadhaar for Business) देंगे, उन्हें तीन वर्किंग डेज में इसकी परमिशन मिल जाएगी. (ज़ी बिज़नेस)
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21 अगस्त से नया नियम लागू है
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पिछले हफ्ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन को नोटिफाई किया था, जो 21 अगस्त 2020 से लागू है.(रॉयटर्स)
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आधार नहीं देने पर होगा फिजिकल वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि व्यवसायी कारोबार आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. (IANS)
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जीएसटी काउंसिल की 39वीं मीटिंग में मिल गई थी मंजूरी
पीटीआई की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 14 मार्च 2020 को हुई जीएसटी काउंसिल की 39वीं मीटिंग में नए टैक्सपेयर्स के लिए आधार वेरिफिकेशन के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने को मंजूरी दी थी. (Pixabay)
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लॉकडाउन के चलते अमल में आने में हुई देरी
कोविड-19 महामारी में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया. सूत्रों ने बताया कि फिजिकल वेरिफिकेशन की स्थिति में 21 वर्किंग डेज या उससे ज्यादा समय लग सकता है. (Pixabay)
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