स्कूलों के आसपास नहीं बिकेंगे पिज्जा-बर्गर, जंक फूड के विज्ञापन पर भी पाबंदी
fssai ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है.
FSSAI के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खाने-पीने का सामान में वसा (Fat), ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, हॉस्टल की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी. (Photo-Zeebiz)
FSSAI के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खाने-पीने का सामान में वसा (Fat), ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, हॉस्टल की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी. (Photo-Zeebiz)