Lockdown: सरकार ने E-Way बिल की वैलिडिटी बढ़ाई, जानें कब तक के लिए मिली बड़ी राहत
E-Way Bill: जीएसटी (GST) के तहत शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) देश भर में लागू है. फिलहाल ई-वे बिल सिस्टम को पचास हज़ार रुपए से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है.
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है.
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है.