कारखाने शुरू कर सकते हैं काम, पंजाब सरकार ने जारी किया फरमान
सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट दी है. इनमें खेती-बाड़ी से जुड़े काम-धंधे और कुछ प्राइवेट सेक्टर के उद्योग शामिल हैं.
पंजाब सरकार ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइनों के तहत ही खोलने की अनुमित दी जाएगी.
पंजाब सरकार ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइनों के तहत ही खोलने की अनुमित दी जाएगी.
कोरोना वायरस (Covid-19 Pandemic) को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. तमाम काम-धंधे बंद पड़े हैं. इस बीच पंजाब सरकार ने अपने यहां कुछ उद्योगों को (Industrial operations) छूट देने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिए गाइड लाइन जारी की हैं.
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइनों के तहत ही खोलने की अनुमित दी जाएगी.
राज्य सरकार ने अपने निर्देशों में कहा है कि जो भी इंडस्ट्री अपने यहां काम शुरू करना चाहती है, उसके लिए उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्लाई करना होगा. इंडस्ट्रीज, सरकार की उद्योग और वाणिज्य विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट दी है. इनमें खेती-बाड़ी से जुड़े काम-धंधे, केंद्र सरकार के कार्यालय और कुछ प्राइवेट सेक्टर के उद्योग शामिल हैं. हालांकि इन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा.
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पहले तो पंजाब सरकार ने अपने यहां किसी प्रकार की छूट नहीं देने का ऐलान किया था, लेकिन बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब कुछ क्षेत्रों में ढील देने का प्लान तैयार किया जा रहा है. इस कड़ी में जो उद्योग-धंधे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनसे आवेदन मंगाए गए हैं. सरकार इन आवदेन पर विचार करके सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करने की इजाजत दे सकती है.
09:40 PM IST