घर खरीदने में लगते हैं ये चार्ज, यहां जानिए सबकुछ, आपके आएगा काम
Real Estate : अगर आप कोई फ्लैट या घर किसी ब्रोकर की मदद से खरीदते हैं तो आपको उसका कमीशन चुकाना होता है. यह प्रोपर्टी की कुल कीमत का 2 प्रतिशत तक हो सकता है. इस रकम पर जीएसटी भी देना होता है.
अपने होम लोन को फिक्स्ड से फ्लोटिंग, फिक्स्ड से हाइब्रिड, फ्लोटिंग से फिक्स्ड इत्यादि में बदलने में भी चार्ज देना होता है. (रॉयटर्स)
अपने होम लोन को फिक्स्ड से फ्लोटिंग, फिक्स्ड से हाइब्रिड, फ्लोटिंग से फिक्स्ड इत्यादि में बदलने में भी चार्ज देना होता है. (रॉयटर्स)
जब आप कोई घर खरीद रहे होते हैं तो शायद ही आपको पता होगा कि आखिर जो पैसा आप खरीदारी के बदले दे रहे हैं आखिर वह किन-किन मदों में लगता है.यानी भुगतान के रूप में आप क्या चार्ज देते हैं. रीयल एस्टेट से जुड़े जानकारों का कहना है कि घर खरीदते समय किसी भी खरीदार को इन बातों पर उस समय खास ध्यान देना चाहिए. इससे आपकी कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है. जब आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो बैंक या एनबीएफसी आपको प्रोपर्टी की कीमत का 80 प्रतिशत तक ही लोन देते हैं, बाकी आपको इंतजाम करना होता है. इसे डाउनपेमेंट राशि कहते हैं. साथ ही लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर के मुताबिक तय होता है. आइए यहां जानते हैं कि किन कारणों से पैसे देने होते हैं.
कमीशन चुकाना होता है
अगर आप कोई फ्लैट या घर किसी ब्रोकर की मदद से खरीदते हैं तो आपको उसका कमीशन चुकाना होता है. यह प्रोपर्टी की कुल कीमत का 2 प्रतिशत तक हो सकता है. इस रकम पर जीएसटी भी देना होता है. जानकार बताते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज महंगी प्रोपर्टी पर कम और सस्ती प्रोपर्टी पर अधिक हो सकता है.
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज
जब आप कहीं घर ले रहे होते हैं तो आपको फीस के तौर पर स्टांप ड्युटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज चुकाना होता है. हालांकि यह अलग-अलग स्थानों और विकल्पों के मुताबिक भिन्न हो सकते हैं. यहां ध्यान रखें कि घर खरीदने संबंधी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले इन दोनों चार्ज के बारे में अच्छे से समझ लें. स्टांप ड्युटी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट का पांच से छह फीसदी हो सकता हैं. इसी तरह रजिस्ट्रेशन चार्ज प्रोपर्टी की कीमत का एक प्रतिशत होता है. सरचार्ज स्टांप ड्युटी का 2-3 प्रतिशत देना होता है. इसके अलावा सेस स्टांप ड्यूटी का 10 प्रतिशत देना होता है.
सोसायटी मेंटेनेंस चार्ज
घर खरीदने के बाद यह भी एक खर्च है. सोसायटी मेंटेनेंस के रूप में सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, गार्डन स्टाफ की सैलरी, वाटर-टैंकर चार्ज और अन्य चार्ज देने होते हैं. ये सब मिलकर घर का रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ जाता है. इसके अलावा होम लोन प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, एप्लिकेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस और टेक्निकल इवैल्यूएशन फीस और लोन कन्वर्जन और रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज आदि शामिल है.
रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज
अपने होम लोन को फिक्स्ड से फ्लोटिंग, फिक्स्ड से हाइब्रिड, फ्लोटिंग से फिक्स्ड इत्यादि में बदलने में भी चार्ज देना होता है. यह राशि लोन की राशि का 0.5 फीसदी से दो फीसदी तक हो सकता है. इसके अलावा आपको मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड के रूप में होम लोन अमाउंट की 0.1 फीसदी से 0.5 फीसदी राशि चुकानी होती है. यह राशि बैंक को प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज जमा करते समय देना होता है.
05:38 PM IST