इस शहर के लोगों की दिवाली हुई खराब, सालों पहले खरीदी जमीन के लिए अब देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

Greater Noida: अथॉरिटी की तरफ से 29 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के बदले में विभिन्न सेक्टरों में रहने वालों से 1287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त पैसे वसूले जाएंगे.
इस शहर के लोगों की दिवाली हुई खराब, सालों पहले खरीदी जमीन के लिए अब देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह अमाउंट तीन-तीन माह के अंतराल पर चार किस्तों में देना होगा. (रॉयटर्स)

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शहर के 50 सेक्टरों में रहने वाले निवासियों को जोरदार झटका दिया है. अथॉरिटी इन सेक्टरों के निवासियों को 20 साल पहले खरीदी गई जमीन (प्लॉट) के लिए अब एक्स्ट्रा पैसे का पेमेंच करने का फरमान सुना दिया है. अथॉरिटी के इस फरमान से यहां रह रहे करीब 25 हजार लोगों की मुसीबतें दिवाली के मौके पर बढ़ गई हैं.

अथॉरिटी की तरफ से 29 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के बदले में विभिन्न सेक्टरों में रहने वालों से 1287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त पैसे वसूले जाएंगे. इस अमाउंट पर 1 मई से अबतक का 11 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा. इस तरह 200 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट के लिए चार लाख 29 हजार 766 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह अमाउंट तीन-तीन माह के अंतराल पर चार किस्तों में देना होगा. पहली किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करनी है. अथॉरिटी ने इस मामले में शहरवासियों को नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं.

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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 39 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर की थी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस.यू. खान और न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला की पीठ ने 22 अक्टूबर, 2011 को अपने फैसले में किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत आबादी के विकसित प्लॉट देने के ऑर्डर अथॉरिटी को दिए थे. अथॉरिटी ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किसानों को अतिरिक्त मुआवजे की राशि बांट दी थी. अथॉरिटी अब अतिरिक्त मुआवजे के रूप में किसानों को बांटी गई धनराशि आवंटियों से वसूलने जा रही है.

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अथॉरिटी का कहना है कि ये आवंटी उन सेक्टरों के हैं, जो अदालत जाने वाले 39 गांवों के किसानों की जमीन पर बसे हैं. यानी उन सेक्टरों के निवासियों से वसूली नहीं होगी, जो इन 39 गांवों के किसानों की जमीन पर नहीं बसे हुए हैं. ऐसे नौ सेक्टरों में अल्फा-1, 2, बीटा-1, 2, गामा-1, 2, डेल्टा-1, 2 और 3 सेक्टर शामिल हैं.

अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अतिरिक्त धनराशि तीन-तीन महीने के अंतराल पर चार किस्तों में देनी होगी. 200 वर्गमीटर आकार के भूखंड के आवंटियों को पहली किस्त के रूप में ब्याज सहित एक लाख 27 हजार 258 रुपये 31 अक्टूबर, 2019 को देने होंगे. दूसरी किस्त (ब्याज सहित 1,16378 रुपये) 31 जनवरी 2020 को, तीसरी किस्त (1,13270 रुपये) 30 अप्रैल, 2020 को और चौथी किस्त (1,10421 रुपये) 31 जुलाई, 2020 को देनी होगी.

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