Telecom News: टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, सरकार ने बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटाया
Telecom News: इस कदम से टेलीकॉम कंपनियों के पास वह नकदी आएगी, जो उन्होंने बैंक गारंटी को लेकर बैंकों के पास रखी है.
दूरसंचार ऑपरेटर को अब प्रति सर्किल मैक्सिमम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी. (PTI)
दूरसंचार ऑपरेटर को अब प्रति सर्किल मैक्सिमम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी. (PTI)
Telecom News: दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी (Performance and Financial Bank Guarantee) जरूरत को 80 प्रतिशत कम कर दिया है. बुधवार को जारी लाइसेंस संशोधन नोट में यह कहा गया. पीटीआई की खबर के मुताबिक, संशोधन एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंसधारक (UASL) में पुरानी दूरसंचार लाइसेंस कैटेगरी (Atria Convergence Technologies) और साल 2012 में शुरू नई लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस कैटेगरी में किया गया है.
कंपनियों के पास आएगा कैश
खबर के मुताबिक, इस कदम से भारती एयरटेल (Bharti Airtel), रिलायंस जियो (Reliance Jio), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और टाटा कम्युनिकेश्ंस (Tata Communications), एटरिया कनवर्जेन्स टेक्नोलॉजीज आदि जैसे बीएसएनएल इंटरनेट लाइसेंस धारकों के पास वह नकदी आएगी, जो उन्होंने बैंक गारंटी को लेकर बैंकों के पास रखी है. एकीकृत लाइसेंस (यूएल) व्यवस्था में किए गये संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को करार या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए सभी सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी. जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी.
दूरसंचार ऑपरेटर को कितना देना होगा
इसी प्रकार, दूरसंचार ऑपरेटर को अब प्रति सर्किल मैक्सिमम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी. लाइसेंस संशोधन नोट के मुताबिक, नए नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के चलते दी गई है या कानूनी विवाद के अधीन है. यूएएसएल (UASL) के मामले में, जहां वित्तीय बैंक गारंटी के तहत तीन अलग-अलग राशि ली जाती थी, उसे कम कर दिया गया है.
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कुल राशि का 20 प्रतिशत कर दिया गया
पुरानी व्यवस्था के तहत वित्तीय बैंक गारंटी के रूप में ए श्रेणी के दूरसंचार सर्किल के लिये 50 करोड़, बी सेवा क्षेत्र के लिये 25 करोड़ रुपये और सी श्रेणी के सर्किल के लिये 5 करोड़ रुपये देने होते थे. यूएएसएल के जारी संशोधन नोट के तहत कि मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए परिचालन बैंक गारंटी और वित्तीय बैंक गारंटी को घटाकर मौजूदा कुल राशि का 20 प्रतिशत कर दिया गया है. नए नियम उन दूरसंचार परिचालकों पर भी लागू नहीं होंगे, जो फिलहाल लिक्विडेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.
10:58 PM IST