फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट, 1 अगस्त से लागू होगा नियम
सरकार फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए हर प्रोडक्ट पर country of origin बताना अनिवार्य कर दिया है.
ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने दिया ये आदेश (फाइल फोटो)
ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने दिया ये आदेश (फाइल फोटो)
सरकार फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए हर प्रोडक्ट पर country of origin बताना अनिवार्य कर दिया है. DPIIT ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि उनके प्लेटफार्म पर प्रॉडक्ट के बारे में ये जानकारी देना अनिवार्य होगा कि प्रॉडक्ट कहाँ से आया या कहाँ बना है.
कंपनियों के साथ बैठक में हुआ फैसला
इस मसले को लेकर आज DPIIT विभाग में ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ अहम मीटिंग हुई. सूत्रों के मुताबिक DPIIT ने ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त की डेडलाइन का सुझाव दिया है. यानी 1 अगस्त से जितने भी प्रॉडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर बिकने के लिए उपलब्ध होंगे उसपर country of origin की जानकरी देना होगा.
कंपनियों ने मांगा समय
हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से इस फैसले को लेकर थोड़ा और वक़्त मांगा है. सूत्रों के मुताबिक - ई कॉमर्स कम्पनीज ने सरकार के कदम को अवनाने की बात कही है लेकिन लागू करने में थोड़ा वक्त मांगा है.
हाल ही में सरकार ने किया ये ऐलान
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला किया है. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए 'कंट्री ऑफ ओरिजन' बताना जरूरी होगा. सभी विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट के मूल देश (country of origin) की जानकारी देनी ही होगी. प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी और प्रोडक्ट के मूल देश की जानकारी नहीं देने पर प्रोडक्ट को GeM प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाएगा.
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अपडेट करनी होगी जानकारी
GeM के नए फीचर लागू होने से पहले जिन विक्रेताओं ने अपने प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं, उनको भी मूल देश को अपडेट करना होगा. इसके लिए उन्हें लगातार रिमाइंडर भेजे जाएंगे. रिमाइंडर के बाद भी प्रोडक्ट पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा. सेलर्स को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका इंपोर्ट कहां से हुआ है.
04:54 PM IST