&format=webp&quality=medium)
भारत सरकार ने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करनेके लिए कंज्यूमर ऐप लांच किया (फाइल फोटो)
कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है. अगर किसी लिए गए सर्विस या खरीदे गए सामान को लेकर आपको कोई शिकायत है और इसका निपटारा नहीं हो रहा है तो अब आपका निपटारा एक ऐप 'कंज्यूमर ऐप' कर देगा. उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को इस ऐप "Consumer APP" को जारी किया. इससे अब कंज्यूमर्स के पास अपनी शिकायत करने का एक और ऑप्शन मिल जाएगा.
60 दिन के अंदर होगा समस्या का समाधान
मोबाईल में प्ले स्टोर में जाकर आप इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं. मंत्रालय के अधिकारियों का दावा है कि कम से कम 20 दिन और अधिकतम 60 दिन में उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटारा किया जाएगा.
यदि किसी ग्राहक को किसी उत्पाद को खरीदने पर कोई शिकायत होती है तो इस ऐप के जरिए समस्या के समाधान के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी. लेकिन अगर समस्या हल नहीं हो पाती है तो उपभोक्ता के पास Consumer court जाने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा. वो वहां अपनी अपील दर्ज करा सकता है.
ग्राहक की संतुष्टि पर बंद होगा केस
अगर किसी उपभोक्ता की शिकायत दूर हो जाती है तो इस ऐप के जरिए ही ग्राहक को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. ग्राहक की संतष्टि के बाद उसके केस को बंद कर दिया जाएगा. केस बंद होने की सूचना भी ग्राहक को दी जाएगी.