अब ई-रिक्शा की नहीं चलेगी मनमानी! सरकार ने तय करने जा रही है टॉप स्पीड, अगले साल लागू हो सकता है नियम

ई-रिक्शा की ओर से स्पीड के मामले में अब मनमानी नहीं की जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की ओर से ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए टॉप स्पीड को तय करने की तैयारी की जा रही है.
अब ई-रिक्शा की नहीं चलेगी मनमानी! सरकार ने तय करने जा रही है टॉप स्पीड, अगले साल लागू हो सकता है नियम

केंद्र सरकार ने नया ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के तहत ई-रिक्शा और ई-कार्ट की स्पीड को कंट्रोल करने को लेकर बात कही गई है. इसके अलावा ये नोटिस खासतौर पर ई-रिक्शा, ई-कार्ट और लीथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के तहत ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए अधिकतम स्पीड 25km/घंटा तय करने का प्रस्ताव जारी किया गया है.

कब से लागू होगा नियम?

केंद्र सरकार की ओर से जो ड्राफ्ट नोटिस जारी किया गया है, उसमें ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए टॉप स्पीड को तय करने का फैसला लिया गया है. नोटिस के मुताबिक, इन दोनों व्हीकल की टॉप स्पीड 25 kmph रखने की बात कही गई है. बता दें कि ई-रिक्शा के कारण कई बार एक्सीडेंट होते देखा गया है. वही इनकी स्पीड पर कोई कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं है, टॉप स्पीड तय करने से ये कंट्रोल पैदा हो सकता है और ई-रिक्शा जैसे व्हीकल अपनी स्पीड को भी लिमिट में रख सकते हैं.

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ये नियम एक अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है. ऐसा बताया जा रहा है. 1 अप्रैल, 2026 से सभी ऐसी गाड़ियों के लिए नियम को लागू किया जा सकता है. तब तक के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियों को मांगा गया है.

लीथियम आयन बैटरी अनिवार्य

टॉप स्पीड के अलावा केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए लीथियम आयन बैटरी को अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव रखा है. 1 अप्रैल 2027 से सभी ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए लीथियम आयन बैटरी अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा इनके उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन और असेंबली का सर्टिफिकेशन और ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है.