फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स पर फर्जीवाड़े को लेकर सतर्क हुई सरकार, नियमों की अनदेखी पर भेजे 200 से अधिक नोटिस
CCPA notice to E-commerce platforms: फेस्टिव सीजन के दौरान CCPA ने ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों की अनदेखी के चलते 200 से अधिक नोटिस भेजा है.
CCPA notice to E-commerce platforms: फेस्टिव सीजन के दौरान कस्टमर्स के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय उभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 16-22 अक्टूबर के बीच में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (E-commerce platforms) को किसी प्रोडेक्ट के मूल देश (Country of Origin) के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर 202 नोटिस जारी किए हैं.
इसमें सबसे ज्यादा नोटिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर भेजे गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडेक्ट्स (Electronic Product) को लेकर CCPA ने कुल 47 नोटिस भेजा. इसके बाद परिधानों को लेकर 35 नोटिस भेजे गएं.
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75 कंपनियों को भेजा नोटिस
इसमें से लगभग 75 कंपनियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जिसमें से 68 कंपनियों ने प्रोडक्ट के मूल स्थान को लेकर गलत जानकारी देने की बात स्वीकारी है. कंपनियों को भेजे गए इन नोटिस से सरकार ने कुल 41,85,500 रुपये एकत्र किए हैं.
क्या करती है CCPA
CCPA जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, को कन्ज्यूमर्स के हितों की रक्षा (Consumer Protection) करने और उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया है.
CCPA ने पाया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर किसी प्रोडक्ट्स के ओरिजन देश को घोषित करने में कुछ मामलों में खामियां है. इस संबंध में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर कई कस्टमर्स से प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया गया है.
क्या है नियम
कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियम (Consumer Protection Rules), 2020 के नियम 6(5)(डी) के अनुसार किसी भी सेलर को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-commerce) पर बेचे जाने वाले सामान या सर्विस की पेशकश में सभी आवश्यक डीटेल्स देने का आदेश दिया गया है. इसमें प्रोडेक्ट के बनने के मूल देश का विवरण भी देना जरूरी है.
नहीं बताएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम
हालांकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उन ई-कॉमर्स कंपनियों का नाम नहीं बताया, जिन्हें नोटिस दिये गये हैं.
यह पूछे जाने पर कि आखिर सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही, उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा, "हम इसके जरिये कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को सतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं."
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कंपनियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के संदर्भ में वह सब किया जाता है, जो कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य है और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है.
10:08 PM IST