AADHAAR की मदद से बनिए बिजनेसमैन, मोदी सरकार ने किया ऐलान
मोदी सरकार ने व्यापारियों की राहें आसान करते हुए GST पंजीकरण (Registration) को आधार से लिंक करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 से पहले बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी सौगता दी है.
GST पंजीकरण में बहुत सारे दस्तावेज लगते थे. (DNA)
GST पंजीकरण में बहुत सारे दस्तावेज लगते थे. (DNA)
मोदी सरकार ने व्यापारियों की राहें आसान करते हुए GST पंजीकरण (Registration) को आधार से लिंक करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 से पहले बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी सौगता दी है. क्योंकि GST पंजीकरण में बहुत सारे दस्तावेज लगते थे, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया काफी जटिल हो गई थी.
'जी बिजनेस' संवाददाता समीर दीक्षित ने बताया कि कारोबारी लंबे समय से GST पंजीकरण को सरल बनाने की मांग कर रहे थे. कारोबारियों का कहना था कि अगर सरकार इस प्रक्रिया को सरल बना देगी तो इससे GST पंजीकरण में और नई कंपनियां शामिल होंगी. इससे सरकार की टैक्स वसूली भी बढ़ जाएगी.
आधार से रजिस्ट्रेशन
किसी भी नई फर्म का GST पंजीकरण आधार वेरिफिकेशन से संभव हो पाएगा. इसके लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) जनरेट करना होगा.
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सालाना रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई
इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने सालाना रिटर्न दाखिल करने की तिथि दो महीने बढ़ाकर अगस्त 2019 कर दी गई है. कर चोरी पर रोक लगाने के मकसद से परिषद ने मल्टीप्लेक्स के लिए ई-टिकट जारी करना अनिवार्य कर दिया है.
मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 2 साल बढ़ा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद ने कंपनियों द्वारा कम जीएसटी दर का फायदा ग्राहकों तक हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर फैसला टाला
बैठक के बाद प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने इस फैसले को ग्राहक हितैषी बताया. परिषद ने हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी घटाकर 5 फीसदी करने पर फैसला टाल दिया और इस मसले को आगे विश्लेषण के लिए अधिकारियों की समिति के पास भेज दिया. इलेक्ट्रिक चार्जर पर भी शुल्क कम करने के मसले पर अंतिम फैसला लेने से पहले समिति विचार करेगी.
#GSTCouncilMeet | अब आधार नंबर के जरिए होगा #GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन।
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 21, 2019
#GSTCouncilMeeting @sameerdixit16 pic.twitter.com/JgFu9uX8Qk
उधर, सीमेंट कंपनियां और बिल्डर भी सीमेंट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने के लिए जीएसटी परिषद को मनाने में विफल रहे. जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कोई राहत प्रदान नहीं की.
02:22 PM IST