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सरकार ने मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला क्रमशः एक महीने और छह महीने के लिए टाल दिया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को जारी एक नॉटिफिकेशन में कहा कि एथेनॉल की मिलावट के बगैर बिकने वाले पेट्रोल पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी अब एक नवंबर, 2022 से लागू होगी. वहीं बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले डीजल पर यह ड्यूटी अब एक अप्रैल, 2023 से लगेगी.
सरकार ने एथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है. लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए इंडस्ट्री को अधिक समय देने की कवायद के तौर पर समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2022 से शुरू फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने बजट में क्रमश: इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी.
बिना मिश्रण वाले फ्यूल पर यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एक अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन अब इसे आगे के लिए टाल दिया गया है.