Exclusive: इनकम टैक्स विभाग दूर करेगा NPA संकट! सरकारी बैंकों को मिलेगी बड़ी मदद
पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज को वापस लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साहारा लिया जाएगा. आयकर विभाग बैंकों के साथ सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शेयर करेगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों को रिकवरी में मदद करेगा. (फोटो: PTI)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों को रिकवरी में मदद करेगा. (फोटो: PTI)
बैंकों को NPA के संकट से निकालने के लिए सरकार नई प्लानिंग कर रही है. इसी कड़ी में अब पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज को वापस लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साहारा लिया जाएगा. जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों को रिकवरी में मदद करेगा. इस संबंध में आयकर विभाग को निर्देश जारी हो चुके हैं. जी बिजनेस ने जारी हुए आदेश की कॉपी भी देखी है.
आयकर विभाग देगा डिटेल्स
आयकर विभाग बैंकों के साथ सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शेयर करेगा. साथ ही लोन डिफॉल्टरों के देनदारों सहित सभी परिसंपत्तियों का विवरण भी साझा करेगा. आदेश के मुताबिक, आयकर विभाग से कर्ज लेने वालों और उनके गारंटी देने वालों की संपत्ति का भी पूरा ब्योरा बैंकों के साथ साझा करने को कहा गया है.
#ZBizExclusive | बैंकों से लोन लेकर नहीं चुकाना अब पड़ सकता है महंगा, लोन डिफॉल्टर्स से वसूली के लिए तैयार हुआ नया प्लान।@BrajeshKMZee @amitm_ca pic.twitter.com/TqTf3k4zo8
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 26, 2019
गोपनीय होगी जानकारियां
हालांकि, निर्देश में यह साफ स्पष्ट किया गया है कि आयकर विभाग की ओर से मिलने वाली तमाम जानकारी को पूरी तरह गोपनिय रखा जाएगा. जानकारी का इस्तेमाल लोन रिकवरी के अलावा किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं किया जाएगा. साथ ही यह जानकारी किसी और के साथ भी साझा नहीं किया जाएगी.
TRENDING NOW
CBDT ने भेजा निर्देश
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर विभाग के सभी प्रधान आयकर आयुक्त को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही जोन प्रमुखों को भी यह निर्देश भेजा गया है. लेकिन, आयकर विभाग के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा है कि बैंकों को किसी भी तरह की रिकवरी से पहले आयकर विभाग से NOC लेनी होगी.
06:13 PM IST