भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति नहीं होगी नीलाम? यह है वजह
कर्नाटक हाईकोर्ट द्धारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक ने बैंकों के साथ कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लांडरिंग के मामलों में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कुर्क की गई संपत्तियों को लौटाने की बैंकों की याचिका का विरोध किया है.
कोर्ट के अधिकारी ने माल्या की कुर्क संपत्तियों को लौटाने की बैंकों की याचिका का विरोध किया है. (फोटो : Reuters)
कोर्ट के अधिकारी ने माल्या की कुर्क संपत्तियों को लौटाने की बैंकों की याचिका का विरोध किया है. (फोटो : Reuters)
कर्नाटक हाईकोर्ट द्धारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक ने बैंकों के साथ कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लांडरिंग के मामलों में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कुर्क की गई संपत्तियों को लौटाने की बैंकों की याचिका का विरोध किया है.
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने न्यायमूर्ति एम एस आज्मी की विशेष अदालत में दायर अपील दायर कर माल्या की संपत्तियों के परिसमापन का आग्रह किया है ताकि वे 11.5 प्रतिशत के सालाना ब्याज के साथ 6,203.35 करोड़ रुपये की वसूली कर सके. यह राशि 2013 से वसूल की जानी है.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत को सूचित किया था कि यदि माल्या की संपत्तियों का नियंत्रण बैंकों को दिया जाता है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते बैंक यह वादा करें कि उन्हें मिले धन को वे अदालत को बाद में लौटाएंगे.
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हालांकि, बैंकों की अपील का विरोध करते हुए आधिकारिक परिसमापक ने कहा कि अभी कई ऋणदाता हैं. उनका भी इन संपत्तियों पर वैध दावा है.
09:40 AM IST