PNB की याचिका पर SC ने मांगा केंद्र और आरबीआई से जवाब, जानिए क्या है मामला
आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के तहत जारी नोटिसों को लेकर बैंक नाखुश हैं. नोटिसों में बैंकों से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम आकलन से जुड़ी सूचना साझा करने को कहा गया है.
(Image: Reuters)
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचना का आरटीआई कानून के तहत खुलासा करने का निर्देश देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही, शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार, आरबीआई और उसके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से जवाब मांगा है.
एचडीएफसी ने भी दायर की थी याचिका
शीर्ष न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की याचिका को HDFC Bank द्वारा दायर इसी तरह के एक लंबित मामले से संलग्न कर दिया है. एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के निर्देश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी.
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, "नोटिस जारी किया जाए. 2019 की (एचडीएफसी की) रिट याचिका (दीवानी) संख्या-1159 के साथ संलग्न किया जाए."
रिपोर्ट मांगे जाने से बैंक हैं नाखुश
पीठ ने याचिका की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 11(1) के तहत जारी नोटिसों को लेकर बैंक नाखुश हैं. नोटिसों में बैंकों से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम आकलन से जुड़ी सूचना साझा करने को कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम आरबीआई के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को सूचना मांगने वालों के लिए बैंकों से सूचना मांगने की शक्ति देता है.
09:50 PM IST