SBI ने अपने FASTag ग्राहकों को किया अलर्ट, हुई ये गलती तो देना होगा दोगुना टैक्स
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने फास्टैग (FASTag) ग्राहकों को अलर्ट किया है. State Bank of India ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपका फास्टैग (FASTag) काम नहीं कर रहा है या आपने अपनी गाड़ी में अब तक फास्टैग (FASTag) नहीं लगाया है तो हाईवे पर टोल प्लाजा में आप फास्टैग लेन में न दाखिल हों.
SBI नेअपने FASTag ग्राहकों को बताई ये जरूरी बात (फाइल फोटो)
SBI नेअपने FASTag ग्राहकों को बताई ये जरूरी बात (फाइल फोटो)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने फास्टैग (FASTag) ग्राहकों को अलर्ट किया है. State Bank of India ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपका फास्टैग (FASTag) काम नहीं कर रहा है या आपने अपनी गाड़ी में अब तक फास्टैग (FASTag) नहीं लगाया है तो हाईवे पर टोल प्लाजा में आप फास्टैग लेन में न दाखिल हों. अगर आप बिना वैलिड फास्टैग के लेन में घुसते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहनचालक से नेशनल हाइवे पर जुर्माना वसूला जाएगा.
नियमों में किया गया बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 मई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के मुताबिक यदि किसी वाहन में फास-टैग नहीं लगा है या गाड़ी में लगा फास्टैग काम नहीं कर रहा है और प्लाजा पर गाड़ी फास्टैग वाली लेन मे जाती है तो गाड़ी को उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर पैसे देने होंगे.
फास्टैग रीचार्ज नहीं कराया है तो भी बढ़ेगी मुश्किल
आपने अगर अपनी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) लगवा रखा है तो अब उसके बाद भी आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक, अगर आपका फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं है. इसके बाद भी गाड़ी चालक टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा.
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15 मई से लागू हो गया है नया नियम
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले वाले टोल फीस से दोगुनी होगी. बता दें फिलहाल ये नया नियम 15 मई, 2020 से ही लागू हो चुका है. वहीं, इससे पहले, बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में घुसने पर यूजर को दोगुना टोल टैक्स देना होता था.
इस तरह के लोगों को देना होगा जुर्माना
इसके अलावा कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें फास्टैग खराब हो गए हैं या उसे मोड़ दिया गया है, इससे उसका सर्किट ब्रेक हो गया है. ऐसे फास्टैग ठीक से काम नहीं करते. यदि किसी वाहन में ऐसा पाया जाता है तो भी दोगुना जुर्माना देना होगा.
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पिछले साल से लागू हुआ है फास्टैग
केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. इसके तहत अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देना पड़ता है.
04:52 PM IST