&format=webp&quality=medium)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने डिजिटल ऋण परिचालन में अनियमितता के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है. RBI की तरफ से समय-समय पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है.
मुंबई की यह कंपनी, वीकैश टेक्नोलॉजी, एक्सएनपी टेक्नोलॉजी, यारलुंग टेक्नोलॉजी, शिनरुई इंटरनेशनल, मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी और ह्यूडाटेक टेक्नोलॉजी सहित कई सेवा प्रदाताओं (मोबाइल ऐप) के माध्यम से, ऋण प्रदान कर रही थी.
रिजर्व बैंक ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.
कंपनी ने अपने मुख्य कार्यों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन, ब्याज दर तय करने के साथ-साथ ‘अपने ग्राहक को जानें’ सत्यापन को सेवा प्रदाता (एसपी) को ‘आउटसोर्स’ किया. साथ सेवा प्रदाता की जांच-पड़ताल करने में विफल रही. एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था.