RBI जल्द लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी, अगले हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है बिल
RBI Digital Currency: मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज को मार्केट रेग्युलेटर सेबी के दायरे में लाया जा सकता है. ये सभी एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत रजिस्टर होंगे.
(Image: Reuters)
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RBI Digital Currency: भारत में डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार जल्द ही अहम कदम उठाने जा रही है. क्रिप्टोकरेंसी पर इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और इस पर कैबिनेट नोट आ सकता है. क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को रेगुलेट करने के मकसद से सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में बिल लेकर आ सकती है. इस प्रस्तावित बिल में क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट की जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी को एसेट माना जाए या करेंसी, इसको लेकर अभी फैसला किया जाना है. साथ ही, रिजर्व बैंक की डिजिटल करंसी की रूपरेखा तय की जाएगी.
क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर जो बिल सरकार लाने वाली है, उसके जरिए भारत में सभी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर फैसला होगा. प्रस्तावित बिल के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं मिलेगी. वहीं, मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज को मार्केट रेग्युलेटर सेबी के दायरे में ला याजा सकता है. ये सभी एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत रजिस्टर होंगे और जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक्शन कार्रवाई का प्रावधान है.
क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगेगा?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि नए बिल पर काम किया जा रहा है और रेगुलेशन की रूपरेखा बनाई जा रही है. संसद की स्थायी समिति ने भी इसको रेगुलेट करने की सिफारिश की है. ऐसे में माना जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर बैन लगाया जा सकता है. जबकि, रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी को मार्केट में लाएगा.
निवेशकों का क्या होगा?
क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनका क्या होगा. जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है सरकार उन्हें स्कीम के जरिए कुछ समय दे सकती है. सरकार टैक्स लगाने पर विचार करेगी और बजट में इसकी घोषणा की जाएगी. वहीं, IT Act के सेक्शन 26A में बदलाव किया जाएगा. इसमें इसमें डिजिटल करेंसी या Cryptocurrency जैसे शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव है.
इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्सपेयर को पूरा विवरण देना होगा. क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले एक्सचेंज के साथ-साथ अकाउंटहोल्डर्स की KYC अनिवार्य हेागी. निवेशकों का विस्तृत हिसाब-किताब रखा जाएगा और एसेट की जानकारी देने से जुड़े मौजूदा नियम में बदलाव किया जाएगा. वहीं, विदेशों में Cryptocurrency या अन्य डिजिटल करेंसी की जानकारी देना अनिवार्य किया जाएगा.
07:02 PM IST