RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया जुर्माना, आपका है अकाउंट तो क्या पड़ सकता है कोई असर?

नियमों का पालन न करने पर RBI ने HDFC बैंक पर ₹75 लाख (KYC) और पंजाब एंड सिंध बैंक पर ₹68.20 लाख का जुर्माना लगाया. जानिए ग्राहकों पर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा.
RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया जुर्माना, आपका है अकाउंट तो क्या पड़ सकता है कोई असर?

केंद्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर नियमों के पालन में कमी को लेकर जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि KYC पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा आरबीआई ने पंजाब और सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, इन जुर्माना का बैंक के खाताधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

पंजाब और सिंध बैंक पर इस कारण लगाया जुर्माना

आरबीआई ने एक दूसरे बयान में कहा है कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर ‘बैंकों द्वारा दिए गए बड़े लोन की जानकारी को एक जगह इकट्ठा रखने से जुड़े नियम, आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने और उनके लिए बेसिक बचत बैंक खाते (BSBDA) खोलने से जुड़े नियम के कुछ निर्देशों का पालन नही करने पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने डिविडेंड की घोषणा से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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डिविडेंड की घोषणा में हुई थी ये गड़बड़ी

केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर आरबीआई की जांच में पता चला है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिविडेंड की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वह पिछले तीन साल से आरबीआई के द्वारा तय की गई जरूरी वित्तीय शर्तों को पूरा नहीं कर सकी थी. ये नियम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) के लिए बनाए गए हैं. आरबीआई ने कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा था. कंपनी का जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद केंद्रीय बैंक ने पाया कि कंपनी पर लगाए गए आरोप सही थे और उन पर लगा जुर्माना भी उचित था.

RBI ने दोनों बैंक और NBFC पर कहा है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है, क्योंकि बैंकों ने नियमों का पालन करने में कमियां की थीं. इसका मकसद यह फैसला देना नहीं है कि बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ जो भी लेन-देन या समझौते किए हैं, वे सही हैं या गलत. साथ ही, इस जुर्माने के अलावा भी आरबीआई भविष्य में कंपनी के खिलाफ कोई अन्य जरूरी कार्रवाई कर सकता है.

(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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