RBI Penalty: रिजर्व बैंक ने इन 8 बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें आखिर क्या है पूरा मामला
RBI Penalty 8 cooperative banks: इससे पहले भी बैंक नियमों का पालन न करने के चलते कई बैंकों पर आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगाया जाता रहा है.
जानिए किन बैंकों पर लगा है कितना जुर्माना
जानिए किन बैंकों पर लगा है कितना जुर्माना
RBI Penalty Eight cooperative banks: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने आठ सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) पर जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने सोमवार को इस बात की जानकारी साझा की है. नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण आरबीआई द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले भी बैंक नियमों का पालन न करने के चलते कई बैंकों पर आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगाया जाता रहा है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इस मामलेपर कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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जानिए किन बैंकों पर लगा है कितना जुर्माना
मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी दो लाख का जुर्माना
भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है.
02:12 PM IST