RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, खाते से नहीं निकलेगा पैसा, आपका भी अकाउंट तो इसमें नहीं
RBI: आरबीआई ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं.
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है.
ग्राहक 5 लाख रुपये तक जमा राशि पाने का हकदार
परिसमापन के तहत प्रत्येक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से केवल 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा. आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं.
ये भी पढ़ें- छुट्टी के दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 1 साल में दिया 235% रिटर्न, मंगलवार को रखें नजर
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. आरबीआई ने कहा, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
06:35 PM IST