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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमिता का बैंकिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की पुष्टि कर दी है. अब यहां एक सवाल ये उठता है कि किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने का मतलब क्या हुआ? किसी बैंक का लाइसेंस रद्द होने की बात सुनकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं.
सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से गाढ़ी कमाई बैंक के पास रखी होती है. सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है. क्या वजहें होती हैं. आइए इस गंभीर विषय को आसान भाषा में समझते हैं.
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जब RBI किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बैंक की बिल्डिंग रातों-रात गायब हो जाएगी. इसका कानूनी मतलब यह है कि वह संस्था अब 'बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949' के तहत 'बैंकिंग' का काम नहीं कर सकती.
बैंकिंग काम का मतलब (Section 5b): जनता से पैसा जमा (Deposit) लेना. मांगने पर वह पैसा वापस करना (Withdrawal). चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर के जरिए पैसा निकालने की सुविधा देना.
लाइसेंस रद्द होने के बाद वह बैंक न तो नया पैसा जमा कर सकता है और न ही पुराने जमाकर्ताओं को खुद से पैसा लौटा सकता है. वह केवल एक साधारण 'सोसाइटी' या 'कंपनी' बनकर रह जाता है जो कर्ज वसूली तो कर सकती है, लेकिन बैंकिंग नहीं.
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यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है. यहां DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) नाम की संस्था आपकी मसीहा बनती है.
₹5 लाख का बीमा: भारत में हर बैंक ग्राहक की जमा राशि (बचत, FD, करंट अकाउंट) पर ₹5 लाख तक का बीमा होता है. अगर आपके खाते में ₹4 लाख हैं, तो आपको पूरे मिल जाएंगे. लेकिन अगर ₹10 लाख हैं, तो भी नियम के अनुसार आपको अधिकतम ₹5 लाख ही मिलेंगे.
90 दिनों का नियम: साल 2021 में नियमों में बदलाव के बाद, अब बैंक पर पाबंदी लगने या लाइसेंस रद्द होने के 90 दिनों के भीतर ग्राहकों को उनके बीमे की रकम मिल जानी चाहिए.
दावा कैसे करें: बैंक द्वारा नियुक्त 'लिक्विडेटर' (Liquidator) ग्राहकों की लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को भेजता है, जिसके बाद पैसा सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आता है.
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RBI अचानक किसी का लाइसेंस नहीं छीनता. यह आखिरी कदम होता है. इसकी मुख्य वजहें ये हैं:
पूंजी की कमी (Inadequate Capital): बैंक के पास अपने ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होना.
जमाकर्ताओं का अहित: अगर बैंक का कामकाज ऐसा है जिससे भविष्य में जमाकर्ताओं का पैसा डूब सकता है.
नियमों की अनदेखी: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धाराओं (विशेषकर Section 22 और 56) का पालन न करना.
जनहित: अगर RBI को लगे कि बैंक का चालू रहना आम जनता के लिए नुकसानदेह है.
फ्रॉड या स्कैम: अगर किसी बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड या स्कैम हो जाए कि ग्राहकों के पैसे खतरे में पड़ जाएं तो भी बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है.
आखिरी विकल्प: रिजर्व बैंक किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले पूरी कार्रवाई और जांच करता है. तमाम कोशिशों के बावजूद अगर बैंक में हालात नहीं सुधरते तो फिर लाइसेंस रद्द करने की नौबत आती है.
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मैनेजमेंट/अधिकारी: लाइसेंस रद्द होते ही बोर्ड को भंग कर दिया जाता है. उनकी जगह एक 'लिक्विडेटर' या 'एडमिनिस्ट्रेटर' आता है. अगर गड़बड़ी पाई गई, तो अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है.
कर्मचारी: कर्मचारियों के लिए यह स्थिति सबसे बुरी होती है. बैंक बंद होने का मतलब है छंटनी. लिक्विडेटर केवल उतने ही कर्मचारी रखता है, जितने संपत्तियों की वसूली के लिए जरूरी हों. बाकी की नौकरी चली जाती है.
कर्ज लेने वाले (Borrowers): अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो लाइसेंस रद्द होने से आपका लोन खत्म नहीं होता. आपको लिक्विडेटर को पाई-पाई चुकानी होगी, वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है.
बैंक का लाइसेंस रद्द होना वित्तीय व्यवस्था की सफाई का एक हिस्सा है. हालांकि यह ग्राहकों के लिए तनावपूर्ण होता है, लेकिन ₹5 लाख के बीमा कवर ने इस जोखिम को काफी कम कर दिया है. एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हमेशा ध्यान रखें कि अपना सारा पैसा एक ही छोटे को-ऑपरेटिव बैंक में न रखें, बल्कि उसे अलग-अलग बैंकों में बांटकर रखें.
1- क्या बैंक लाइसेंस रद्द होने पर मेरा सारा पैसा डूब जाएगा?
नहीं, ₹5 लाख तक की आपकी कुल जमा राशि (मूलधन + ब्याज) DICGC के बीमे के तहत सुरक्षित है.
2- अगर मेरे दो अलग-अलग बैंकों में खाते हैं और दोनों डूब जाएं तो?
आपको दोनों बैंकों से अलग-अलग ₹5-5 लाख तक का क्लेम मिलेगा.
3- क्या लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक दोबारा शुरू हो सकता है?
बहुत दुर्लभ मामलों में, अगर कोई दूसरा बड़ा बैंक उसे खरीद ले (Amalgamation), तो वह दोबारा सक्रिय हो सकता है, वरना लिक्विडेशन ही अंतिम रास्ता है.
4- बैंक कर्मचारियों को क्या सैलरी मिलती रहेगी?
लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक का कामकाज लिक्विडेटर के हाथ में होता है. केवल अनिवार्य कर्मचारियों को ही भुगतान किया जाता है, बाकी की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं.
5- लाइसेंस रद्द करने का आदेश कौन सी धारा के तहत दिया जाता है?
यह आदेश आमतौर पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22 और 56 के प्रावधानों के तहत दिया जाता है.
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