मेहुल चोकसी की ₹2565 करोड़ की जब्त संपत्ति पर बड़ा फैसला, ‘हकदारों’ को लौटाने की प्रक्रिया शुरू

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चोकसी की जब्त की गई 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू कर दी है.
मेहुल चोकसी की ₹2565 करोड़ की जब्त संपत्ति पर बड़ा फैसला, ‘हकदारों’ को लौटाने की प्रक्रिया शुरू

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चोकसी की जब्त की गई 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू कर दी है. वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मुंबई स्थित एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के आदेश के बाद इस मामले में जब्त संपत्तियों को उनके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है.

ईडी ने कहा, ‘‘अदालती आदेश के अनुपालन में संपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (चोकसी की एक कंपनी) के परिसमापक को सौंप दी गई है.’’ प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सौंपी गई संपत्तियों में पूर्वी मुंबई के सांताक्रूज में स्थित खेनी टावर में छह फ्लैट और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं.

ईडी ने हीरा व्यवसायी चोकसी के खिलाफ इस पीएमएलए मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क या जब्त की थीं. अदालत ने इन सभी संपत्तियों के ‘मौद्रीकरण’ की अनुमति दी है. एजेंसी ने कहा कि उसने बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए ‘सक्रिय कदम’ उठाए और प्रभावित बैंकों के साथ मिलकर एक आम रुख अपनाने पर सहमति जताई और अदालत का रुख किया.

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अदालत ने 10 सितंबर को आदेश दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों को कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी में बैंकों के साथ काम करेगा. नीलामी से मिलने वाली राशि को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और आईसीआईसीआई बैंक (प्रभावित ऋणदाता) में सावधि जमा के रूप में रखने को भी कहा गया. चोकसी बैंक धोखाधड़ी का मामला 2018 में उजागर होने के बाद से ही भारत छोड़कर एंटीगुआ में रह रहा है. चोकसी, उसके भतीजे एवं भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों एवं कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों पर पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

जांच एजेंसियों ने यह आरोप लगाया था कि चोकसी, उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी से गारंटी पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना विदेशी ऋण पत्र हासिल किए. एजेंसी ने अबतक चोकसी के खिलाफ तीन आरोपपत्र दायर किए हैं. वहीं भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो चुका नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है. उसे ईडी और सीबीआई के कानूनी अनुरोध के आधार पर हिरासत में लिया गया था. वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है.

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