SBI rule for cash withdrawl: अगर आपका भी देश के सरकारी बैंक SBI में खाता है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. बैंक ने कैश निकालने के संबध नए नियम जारी किए हैं. बैंक ने 3 नियम बताएं हैं. इन नियमों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है. बता दें SBI ने इसमें बताया गया है कि ग्राहकों को कुछ खास परिस्थितियों में पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ सकता है. आइए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं-
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बैंक ने किया ट्वीट
SBI ने ट्वीट करके बताया कि अगल पिछले तीन सालें के आयकर रिटर्न (income tax returns) दाखिल न किए गए हों तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर इनकम टैक्स की धारा 194 एन (Section 194N) के तहत टीडीएस (TDS) काटा जाता है.
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जमा कराएं ITR की कॉपी
SBI के मुताबकि, अगर आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करानी चाहिए. इसके साथ ही बैंक में अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराएं
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दोबारा देने की जरूरत नहीं
बता दें अगर पहले से ही आपने पैन कार्ड की डिटेल्स दे रखी है तो दोबारा जरूरत नहीं है. इसके अलावा बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी. ऐसा करने पर आप टीडीएस बचा सकते हैं.
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20 लाख तक नहीं लगता टैक्स
20 लाख तक कैश निकालने पर अगर आपने अपने CIF अकाउंट में पैन की डीटेल उपलब्ध करा रखी है तो कोई चार्ज नहीं लगता है. अगर आपने 20 लाख से एक करोड़ रुपए तक की राशि CIF अकाउंट से निकाली है और पैन कार्ड जमा किया है तो 2 फीसदी और नहीं जमा किया है तो 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा.
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एक करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने पर कटेगा इतना टीडीएस
अगर एक करोड़ से ज्यादा अमाउंट निकाला जाता है तो पैन कार्ड जमा होने पर पांच फीसदी और नहीं जमा होने पर 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा. अगर किसी ग्राहक ने पिछले तीन साल का रिटर्न भरा है तो एक करोड़ से अधिक पैसे निकालने पर दो फीसदी ही टीडीएस कटेगा.
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