ट्रांजैक्शन फेल हुआ और कट गए पैसे? नहीं मिला रिफंड? अब बैंक रोज देगा 100 रुपए पेनाल्टी, जानें RBI का ये कड़क नियम

RBI rule failed transaction: आप ATM गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया. पैसा अकाउंट से कट गया. किसी को पैसे भेज रहे थे ट्रांजैक्शन फिर से फेल हो गई और पैसे कट गए. अक्सर ऐसा होता है. यही वजह है कि RBI ने इसके लिए कड़क नियम बनाया है. किसी का कोई भी मनी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बैंक रिफंड देता है. लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक को जुर्माना (penalty) भरनी पड़ेगी. जी हां, फेल ट्रांजैक्शन पर अकाउंट से पैसे कटने पर बैंक को रिफंड करना होता है. अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो रोज 100 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ेगी. बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का इस पर क्या कड़क नियम है, आइये जानते हैं.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6