RBI rule failed transaction: आप ATM गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया. पैसा अकाउंट से कट गया. किसी को पैसे भेज रहे थे ट्रांजैक्शन फिर से फेल हो गई और पैसे कट गए. अक्सर ऐसा होता है. यही वजह है कि RBI ने इसके लिए कड़क नियम बनाया है. किसी का कोई भी मनी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बैंक रिफंड देता है. लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक को जुर्माना (penalty) भरनी पड़ेगी. जी हां, फेल ट्रांजैक्शन पर अकाउंट से पैसे कटने पर बैंक को रिफंड करना होता है. अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो रोज 100 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ेगी. बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का इस पर क्या कड़क नियम है, आइये जानते हैं.
1/6RBI ने 2019 में 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने पर निर्देश दिए गए थे. RBI के मुताबिक, अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में एक टाइम लिमिट के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस रिवर्स नहीं होता है तो उस पर बैंक को जुर्माना देना होगा. बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा.
2/6ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है. बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था. अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं.
3/6अगर आपने ATM में ट्रांजैक्शन किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन कैश नहीं निकला तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से लेकर अगले 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपको हर दिन 100 रुपए की रकम बतौर पेनाल्टी मिलेगी.
4/6अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया और ट्रांजैक्शन पर आपके अकाउंट से पैसे कटे लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट में नहीं आए तो बैंक T+1 यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर कुल दो दिनों के भीतर डेबिट रिवर्स करना होगा, नहीं तो 100 रुपए पेनाल्टी बैंक को देनी होगी.
5/6PoS, Card Transaction, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ तो इसके लिए RBI ने T+1 दिन का समय बैंक को दिया है. इस दौरान पैसा न ट्रांसफर होने की सूरत में बैंक पर दूसरे दिन से 100 रुपए की पेनाल्टी लगेगी.
6/6मनी ट्रांजैक्शन फेल होने पर पेनाल्टी के क्या नियम हैं, ये आप विस्तार में पढ़ सकते हैं, इसके लिए यहां क्लिक करें- Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems