डिएक्टिवेटेड बैंक अकाउंट में जमा पैसे कैसे निकालें? यहां जानिये पूरी डिटेल
Written By: सौरभ सुमन
Tue, Jan 21, 2020 08:38 PM IST
देश के बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे पैसे पड़े हैं जिनका कभी किसी ने कोई क्लेम ही नहीं किया है. करोड़ों ऐसे अकाउंट हैं जिससे लंबे समय से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुए हैं. कई बार लोग लंबे समय तक पिछले बैंक अकाउंट में पैसे का लेन-देन नहीं करते हैं. ऐसे में अगर आपको काफी समय बाद पैसे निकालने की जरूरत हो या अचानक याद आ जाता है तो आपको इसके लिए भागदौड़ करनी होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं. हां आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है.
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क्या होता है जब नहीं होता है ट्रांजेक्शन
अगर आप अपने अकाउंट में 12 महीने से अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं करते हैं तो वह निष्क्रिय (डिएक्टिवेटेड) हो जाता है. यदि आप अकाउंट में 24 महीने तक लेन-देन नहीं करते तो उसे बैंक की भाषा में 'डॉरमैंट' करार दिया जाता है. इसे बट्टा खाता भी कहते हैं. हालांकि आरबीआई के मुताबिक, डॉरमैंट अकाउंट और डिएक्टिवेटेड अकाउंट में कोई फर्क नहीं होता. (पीटीआई)
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ब्याज मिलता है कम
ऐसे डॉरमैंट या डिएक्टिवेटेड अकाउंट की अपनी अलग समस्या होती हैं. उनसे कुछ जोखिम भी जुड़े रहते हैं. पहले तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे खाते में पड़ी राशि पर केवल 4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, जो नवंबर के 5.54 फीसदी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी कम है. यदि इसी राशि को PPF में निवेश किया जाता तो 8.65 प्रतिशत का ब्याज मिलता.(रॉयटर्स)
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