कहीं उल्टा न पड़ जाए Home Loan Prepayment का फैसला, डिसीजन से पहले जरूर करें इन 6 बातों पर गौर, बैंक ने खुद दी सलाह
Written By: सुचिता मिश्रा
Wed, Jan 22, 2025 10:49 AM IST
कर्ज का बोझ अगर सिर पर हो तो सभी को परेशानी होती है. हर कोई इस कर्ज से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है. इसके लिए बैंक की तरफ से लोन प्रीपेमेंट की सुविधा दी जाती है. इस सुविधा के जरिए आप लोन की अवधि पूरी होने से पहले अपना कर्ज चुकाने की सहूलियत मिलती है. लेकिन अगर आपने बैंक से Home Loan लिया है और इसे प्रीपेमेंट के जरिए जल्द से जल्द चुकाने के बारे में सोच रहे हैं तो 6 बातों पर गौर जरूर कर लें. कहीं ऐसा न हो कि फायदे के चक्कर में आप अपना नुकसान करा बैठें. यहां जानिए वो बातें जिन पर प्रीपेमेंट पर फैसला लेने से पहले गौर करना जरूरी है.
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फंडिंग की जरूरत पर विचार करें

अपने हाउसिंग लोन के प्रीपेमेंट का फैसला लेने से पहले आपको ये पक्का करना चाहिए कि आपके पास घर की अन्य जरूरतें जैसे शादी, विदेश यात्रा, इमरजेंसी वगैरह को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं. अगर आप जमा रकम से प्रीपेमेंट कर देंगे तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं और से उधार लेना पड़ेगा. ऐसे में आप अपने लिए मुश्किल और बढ़ा सकते हैं.
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इन्वेस्टमेंट से इनकम

प्रीपेमेंट की लागत की तुलना निवेश से मिलने वाले रिटर्न से भी की जानी चाहिए. अगर आपके पास होम लोन के ब्याज से ज्यादा रिटर्न कमाने के मौके हों, तो सरप्लस फंड को होम लोन प्रीपे करने में इस्तेमाल करने के बजाय उसका इन्वेस्टमेन्ट करना ज्यादा बेहतर होगा. चूंकि होम लोन लंबे समय का लोन होता है, ऐसे में बेहतर रिटर्न के लिए आप इक्विटी में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं. आप इक्विटी में जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जोखिम उतना ही कम होता जाएगा.
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लोन के स्टेज

आप लोन के किस स्टेज में प्रीपेमेंट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है. होम लोन के शुरुआती स्टेज में EMI में ब्याज का हिस्सा सबसे अधिक होता है. ऐसे में अगर लोन के शुरुआती समय में ही प्रीपेमेंट कर देते हैं तो लाखों रुपए का इंटरेस्ट बच जाएगा. इससे आपकी EMI घट सकती है. लेकिन मिड-टू-लेट स्टेज में लोन्स के प्रीपेमेंट आपको ब्याज पर बचत का पूरा फायदा नहीं दे सकते. ऐसे में, सरप्लस फंड्स का इन्वेस्टमेन्ट करना ही समझदारी है.
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ज्यादा ब्याज वाला लोन पहले निपटाएं

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होम लोन के लिए टैक्स में छूट

आप हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट पर हर फाइनेंशियल ईयर में ₹1.50 लाख तक की टैक्स छूट क्लेम करने के हकदार हैं. आप हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके अलावा, 'सभी के लिए आवास' पर सरकार के फोकस की वजह से हाउसिंग लोन पर टैक्स इंसेंटिव आने वाले समय में बढ़ सकते हैं. अगर आप अपने हाउसिंग लोन को प्रीपेमेंट के जरिए खत्म कर देते हैं तो आपको ये टैक्स बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे; पार्ट प्रीपेमेंट करने पर टैक्स बेनिफिट कम हो जाएगा.
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प्रीपेमेंट चार्जेज
