'कल आना, परसों आना, लंच टाइम..' ऐसे बैंक कर्मचारियों की यहां करें शिकायत, तुरंत होगा एक्शन, जा सकती है नौकरी!

आमतौर पर तो लोग बैंक कर्मचारियों की ऐसी हरकतों पर मामूली नाराजगी जता देते हैं, लेकिन आप चाहे तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के कामकाज सही से होने और ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं.
'कल आना, परसों आना, लंच टाइम..' ऐसे बैंक कर्मचारियों की यहां करें शिकायत, तुरंत होगा एक्शन, जा सकती है नौकरी!

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बैंकों के कुछ कर्मचारी ग्राहकों के काम को करने में आनाकानी करते हैं. सरकारी बैंकों से इस तरह की शिकायतें अक्सर ही लोग करते हैं. बैंक कभी कल आना बोलते हैं तो कई बार लंच का बहाना बनाने लगते हैं. कई बार तो जिस वक्त पर ग्राहक को बुलाया जाता है, उस वक्त कर्मचारी ही नहीं मिलता है.

आमतौर पर तो लोग बैंक कर्मचारियों की ऐसी हरकतों पर मामूली नाराजगी जता देते हैं, लेकिन आप चाहे तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के कामकाज सही से होने और ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं. आइए जानते हैं आप बैंक कर्मचारी की शिकायत कहां-कहां कर सकते हैं.

RBI ने ग्राहकों को दिए हैं क्या अधिकार?

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भले ही लंच की बात हो या कोई भी दूसरी वजह हो, एक बैंक कर्मचारी अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान काम करने से आनाकानी नहीं कर सकता है. सबसे ज्यादा बैंक कर्मचारी लंच टाइम का बहाना बनाते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंकिंग आवर्स में हर वक्त कोई न कोई काउंटर पर ग्राहकों को सर्विस देने के लिए होना जरूरी है. नियम के अनुसार कर्मचारी एक-एक कर के लंच कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग एक साथ लंच पर नहीं जा सकते.

ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बैंक कर्मचारी ठीक से बात नहीं करते या ग्राहकों को परेशान करते हैं. कुछ बैंक कर्मचारी कई तरह के बहाने बनाकर लोगों को परेशान करते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई बैंक कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.

सबसे पहले बैंक मैनेजर से करें शिकायत

किसी भी शिकायत में एक प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि आपकी शिकायत को रिजेक्ट ना कर दिया जाए. अगर बैंक में आपको लगता है कि किसी तरह से बैंक कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसकी शिकायत बैंक के मैनेजर से करनी चाहिए. कई बैंकों में शिकायतें सुनने और उसका समाधान करने के लिए नोडल अधिकारी होते हैं, आप उनसे भी शिकायत कर सकते हैं.

हर बैंक के Grievance Redressal Forum भी होते हैं, आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं. यहां तक कि आप सीधे बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन कर के शिकायत करते हुए बता सकते हैं किस ब्रांच में कर्मचारी ने आपको परेशान किया है. ध्यान रहे, आप जितनी ज्यादा डिटेल में अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, आपको समाधान उतनी ही जल्दी मिलेगा. मुमकिन हो तो अपनी बात साबित करने के लिए फोटो, वीडियो, ऑडियो जैसे सबूतों का सहारा भी ले सकते हैं.

इसके बाद RBI से करें शिकायत

अगर बैंक के लेवल पर 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन ना हो तो आप अपनी शिकायत को और आगे बढ़ा सकते हैं. आप बैंकिंग लोकपाल तक जा सकते हैं. सीधे बैंकिंग लोकपाल तक अपनी शिकायत पहुंचाने की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक देता है. आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा. वहां आपको File A Complaint के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही CRPC@rbi.org.in पर ई-मेल भेजकर भी आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं.

बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर भी कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है. बैंकिंग लोकपास से ग्राहक ना सिर्फ बैंकिंग सेवाओं में कमी की शिकायत कर सकते हैं, बल्कि लेट ट्रांजेक्शन से लेकर UPI ट्रांजेक्शन फेल होने और आपके लोन से जुड़ी तमाम शिकायतें भी कर सकते हैं.

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