वित्त मंत्रालय का निर्देश- इन लोगों को नहीं मिलेगा लोन मोराटोरियम कैशबैक स्कीम का फायदा
5 नवंबर तक सभी ऐसे खाताधारकों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का कैशबैक मिलेगा, जिन्होंने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है.
साथ ही क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी इसका फायदा होगा. इसमें सभी तरह के लोन शामिल हैं. (PTI)
साथ ही क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी इसका फायदा होगा. इसमें सभी तरह के लोन शामिल हैं. (PTI)
लोन मोराटोरियम कैशबैक स्कीम का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं. ये सवाल कई दिनों से सबसे जहन में है. अब वित्त मंत्रालय ने इसे साफ कर दिया है. बता दें, 5 नवंबर तक सभी ऐसे खाताधारकों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का कैशबैक मिलेगा, जिन्होंने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है. साथ ही क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी इसका फायदा होगा. इसमें सभी तरह के लोन शामिल हैं, जिन्होंने बीते 6 महीने में किस्त दी या नहीं दी.
कृषि, ट्रैक्टर लोन वालों को फायदा नहीं
गुरुवार देर शाम जारी किए गए एक स्पष्टीकरण में वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी किया कि कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोन पर ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही ट्रैक्टर खरीद के लिए लोन लेने वालों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा. सरकार ने छह माह (मार्च से 31 अगस्त, 2020) की लोन मोराटोरियम की अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज माफ योजना (कैशबैक स्कीम) से जुड़े दिशा-निर्देशों का पिछले हफ्ते जारी किया था.
क्रेडिट कार्डधारकों को भी राहत
मोरेटोरियम अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के भुगतान से जुड़ी सरकार की इस योजना से जुड़े अतिरिक्त FAQs जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर 29 फरवरी तक की बकाया राशि के आधार पर बॉरोअर्स को राहत मिलेगी. FAQs में कहा गया है कि इस रिलीफ के लिए बेंचमार्क दर कॉन्ट्रैक्ट रेट होगी, जिस पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां EMI पर ऋण देने के लिए करती हैं.
8 श्रेणियों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस स्कीम का लाभ कुल 8 श्रेणियों को दिया जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े लोन के तहत आता है, जिन्हें इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इससे पहले कर्ज देने वाले सभी संस्थानों से कहा था कि वे दो करोड़ रुपए तक के टर्म लोन के लिए घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें. इस स्कीम के तहत दो करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज को 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए माफ किया जाएगा.
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क्या है शर्त
यह सुविधा ग्राहकों को तभी मिलेगी जब कर्ज की किस्त का भुगतान 29 फरवरी तक होता रहा हो यानी संबंधित खाता फरवरी तक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) नहीं होना चाहिए. यह वापसी 29 फरवरी तक की ब्याज दर पर होगी. इसके तहत बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, हाउसिंग कंपनी, सभी के लोन को स्वीकार किया जाएगा. सरकार इस पर करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
कितना मिलेगा कैशबैक
मान लीजिए होम लोन की मार्च तक बकाया राशि 30 लाख रुपए थी और 7.5 फीसदी की दर से ब्याज लग रहा था. ऐसे में मार्च से अगस्त तक इस पर चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 114,272 रुपए. इसी रेट से साधारण ब्याज हुआ 112,500 रुपए. मतलब इस लोन पर कुल 1772 रुपए का कैशबैक मिलेगा.
01:52 PM IST