क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में UPI के इस्तेमाल मामले में RBI-SBI से जवाब तलब, यहां समझें पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एसबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और वित्तीय सेवा विभाग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है.
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को तय की है.
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को तय की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें अधिकारियों को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, वजीरएक्स में निवेश आदि के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) मंच के इस्तेमाल पर बैन हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एसबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और वित्तीय सेवा विभाग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है.
अगली सुनवाई 24 दिसंबर को
खबर के मुताबिर, कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को तय की है. याचिकाकर्ता और कानून के छात्र अर्नव गुलाटी ने कहा कि वह और एसबीआई के कई खाताधारक तथा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के रजिस्टर्ड यूजर्स अधिकारियों की कार्रवाइयों से व्यथित है जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मिले उनके व्यापार के मौलिक अधिकार, और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ आचार्य और सिमरजीत सिंह साटिया ने कहा कि वजीरएक्स (प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज) के यूजर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाओं को रोकने की खातिर एसबीआई की तरफ से की गई मनमानी कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2020 के फैसले का उल्लंघन करती है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लेनदेन का रास्ता साफ किया था.
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क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेट करने पर चर्चा!
ऐसी चर्चा है कि सरकार, आरबीआई और सेबी के बीच क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेट करने पर बातचीत हो सकती है. इसके फ्रेमवर्क को लेकर जल्द ही आखिरी फैसला हो सकता है. क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन आधारित तकनीक पर आधारित होती है. इस तकनीक में कोडिंग का इस्तेमाल होता है. कोडिंग तकनीक के जरिए इस करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा जोखा होता है.
10:58 PM IST