फसल लोन पर बड़ी राहत, ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई, RBI का नोटिफिकेशन जारी
रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोरेटोरियम (Moratorium) की बढ़ी अवधि में किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
अप्रैल में ब्याज में छूट और इंस्टैंट पेमेंट पर प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था. (रॉयटर्स)
अप्रैल में ब्याज में छूट और इंस्टैंट पेमेंट पर प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था. (रॉयटर्स)
सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी (Coronovirus Pandemic) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए किसानों को फसल लोन (Crop loan) पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट और इंस्टैंट पेमेंट पर तीन प्रतिशत के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को फायदा पहुंचेगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, अप्रैल में ब्याज में छूट और इंस्टैंट पेमेंट पर प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था.
रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नोटिफिकेशन में बैंकों को कहा कि वे किसानों को कम समय के लिए फसल लोन (Crop loan) पर इन दो योजनाओं का फायदा उपलब्ध कराएं. इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 23 मई 2020 को सभी लोन देने वाली संस्थाओं को ईएमआई (EMI) चुकाने से छूट (मोरेटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की मंजूरी दी थी.
रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोरेटोरियम (Moratorium) की बढ़ी अवधि में किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को दो प्रतिशत ब्याज छूट और तीन प्रतिशत इंस्टैंट पेमेंट पर प्रोत्साहन देते रहने का फैसला लिया है.
किसानों को सात प्रतिशत सालाना की दर से तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म के फसल ऋण देने के लिए सरकार बैंकों (Public Sector Bank) को दो फीसदी की दर से इंटरेस्ट सबवेंशन देती है. ऐसे किसानों के लिए, प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी है.
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लॉकडाउन की वजह से कई किसान बैंक की शाखा तक नहीं जा सके. फसल लोन किसान किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से ले सकता है. इसके अलावा, राज्य सरकारें भी खेती से जुड़े कामों के लिए किसानों को कृषि लोन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं. यह लोन सहकारी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है.
08:49 AM IST