Credit-Debit कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, 30 सितंबर से बदलने वाले हैं RBI के ये नियम
नियमों में बदलाव साल के पहले क्वॉर्टर में होना था. लेकिन, महामारी कोविड-19 के चलते इसे टाल दिया गया. RBI ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी.
RBI ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी. (प्रतीकात्मक)
RBI ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी. (प्रतीकात्मक)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है. 30 सितंबर 2020 से यह बदलाव लागू होंगे. अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो नियमों की जानकारी होना जरूरी है. यह बदलाव आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं. दरअसल, नियमों में बदलाव साल के पहले क्वॉर्टर में होना था. लेकिन, महामारी कोविड-19 के चलते इसे टाल दिया गया. RBI ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी.
तय करनी होगी ट्रांजैक्शंस प्रायोरिटी
नियमों में बदलाव के बाद कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी. मतलब यह है कि कस्टमर को जिस सर्विस की जरूरत होगी, उसके लिए आवेदन करना होगा.
घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति
RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त कस्टमर्स को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए. मतलब यह है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और PoS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी.
कस्टमर तय कर सकते अपनी जरूरत
नए नियम लागू होने के बाद कस्टमर खुद तय कर सकता है कि उसे किस तरह के ट्रांजैक्शन की जरूरत है और उसी के हिसाब से कार्ड पर सर्विस भी मिलेगी. इसका मतलब यह है कि ग्राहक अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजैक्शन चाहता है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसका फैसला वह कभी भी कर सकता है. और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट यह फैसला भी उसका होगा.
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कस्टमर बदल सकते ट्रांजैक्शन लिमिट
नए नियमों के बाद कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बदल सकते हैं. यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी. आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने ATM कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. RBI की तरफ से नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे.
12:33 PM IST