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क्रेडिट कार्ड का यूज अब तेजी से बढ़ता जा रहा है. रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और माइलस्टोन बेनिफिट्स के कारण से लोग ज्यादा खर्च कार्ड से करने लगे हैं. लेकिन जब क्रेडिट कार्ड पर किया गया खर्च आपकी घोषित इनकम से मेल नहीं खाता या जरूरत से ज्यादा लगता है, तो फिरयह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकता है.तो फिर ऐसे मामलों में स्क्रूटनी नोटिस या दोबारा असेसमेंट की कार्रवाई शुरू हो सकती है.जी हां रिवॉर्ड्स के लिए ढेर सारा खर्च करना कंप्लायंस के लिहाज से रिस्क से भरा हो सकता है.
तो अगर किसी इंसान का क्रेडिट कार्ड खर्च उसकी इनकम के मुकाबले अजीब रूप से ज्यादा दिखता है, तो यह “रेड फ्लैग” माना जाता है.तो फिर टैक्स विभाग ऐसे मामलों में पूछताछ कर सकता है कि यह पैसा कहां से आया और खर्च किस कारण से हुआ है.
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सावधानी और सही रिकॉर्ड-कीपिंग से आप रिवॉर्ड्स का फायदा भी उठा सकते हैं और टैक्स नोटिस की परेशानी से भी बच सकते हैं.( डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है, लोन या क्रेडिट से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें)
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खबर से जुड़े FAQs (5)
1. क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड खर्च पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है?
हां, अगर कार्ड खर्च आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाता, तो टैक्स विभाग जांच कर सकता है.
2. Manufactured spending क्या होता है
बिना असली खर्च के पैसे को घुमाकर रिवॉर्ड्स कमाना, जैसे दोस्तों से पेमेंट करवाकर पैसा वापस लेना.
3. क्या क्रेडिट कार्ड से रेंट देना सुरक्षित है?
अगर असली मकान-मालिक संबंध और किराया आय का रिकॉर्ड नहीं है, तो यह रेड-फ्लैग बन सकता है और HRA क्लेम रद्द हो सकता है.
4. क्या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स टैक्सेबल होते हैं?
खरीद पर मिलने वाले डिस्काउंट टैक्सेबल नहीं होते, लेकिन कैश में बदले गए बड़े रिवॉर्ड्स टैक्स के दायरे में आ सकते हैं.
5. टैक्स परेशानी से बचने के लिए क्या करें?
हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें, खर्च को आय से मैच करें और रिवॉर्ड्स को सही तरीके से ITR में डिस्क्लोज करें.
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