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Personal Loan की राशि अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद क्या लोन कैंसिल किया जा सकता है?
पर्सनल लोन कई मामलों में मददगार साबित होता है. कई बार जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और कहीं से कोई रास्ता न दिखे तो लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं. पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है. इसे लेने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती. लेकिन इसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है. मान लीजिए कि कभी आपको पैसों की अचानक काफी जरूरत पड़ी, आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और लोन की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन इस बीच आपका काम हो गया और आपको उस राशि की जरूरत ही नहीं रही. ऐसे में अब क्या लोन को कैंसिल करवाकर राशि को वापस लौटाया जा सकता है? आइए आपको बताते हैं इस बारे में.
बैंक में काम करने वाली एक अधिकारी ने इस बारे में बताया कि अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है, लेकिन लोन की राशि अकाउंट में नहीं आई है और आपको लगता है कि अब आपको लोन की जरूरत नहीं है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. लेकिन डिसबर्सल के बाद यानी लोन का अमाउंट अकाउंट में आने के बाद लोन को कैंसिल नहीं कर सकते. ऐसे में आप बैंक के नियम और शर्तों के अनुसार लोन का प्रीपेमेंट कर ब्याज में बचत कर सकते हैं.
अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं, तो पर्सनल लोन के आपकी उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए. वहीं गैर नौकरीपेशा लोगों की 21-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. तमाम बैंकों में उम्र का मापदंड अलग भी हो सकता है.
पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम आय हर बैंक/ NBFC में अलग-अलग हो सकती है.
आप किसी संस्थान में कम से कम एक साल नौकरी कर रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन के अधिकारी हो सकते हैं. वहीं बिजनेस में लगातार दो वर्ष देने के बाद आप पर्सनल लोन के अधिकारी बन सकते हैं.
आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए. इससे कम होने पर लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है या ब्याज दर ज्यादा लग सकती है.
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