Bank Loan Recovery: RBI रिकवरी एजेंट के गलत व्यवहार पर सख्त, बैंकों से कहा- कस्टमर को प्रताड़ित करने की घटना रोकें, सर्कुलर जारी
Bank Loan Recovery: आरबीआई ने साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें. हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के ढेरों मामले सामने आए हैं.
Bank Loan Recovery: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें. कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें. न सर्कुलर सभी कॉमर्शियल बैंक, सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों पर लागू है.
सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को रोकें
खबर के मुताबिक, आरबीआई ने साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें. हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के ढेरों मामले सामने आए हैं.
इस नए सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि नियमों के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी (rbi new circular for recovery agent) के लिए कॉल न किया जाए. साथ ही यह भी कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं.
काफी गंभीरता से आरबीआई ने कही ये बात
सर्कुलर में आरबीआई (RBI) ने कहा कि यह सलाह दी जाती है कि बैंक या संस्थान या उनके एजेंट किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनके कर्ज वसूली (Bank Loan Recovery) की कोशिशों में मौखिक या शारीरिक कृत्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आरबीआई ने साफ कह दिया है कि अगर कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है तो इसे हम काफी गंभीरता से लेने वाले हैं.
06:31 PM IST