ATM की सुरक्षा होगी और चाकचौबंद, आरबीआई ने जारी किए बैंकों को नए निर्देश
ATM : रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं.
RBI के नए निर्देश के मुताबिक, सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. (रॉयटर्स)
RBI के नए निर्देश के मुताबिक, सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. (रॉयटर्स)
भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी. रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं. इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है.
सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा. इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी.
(रॉयटर्स)
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इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है.
एक अन्य फैसले में आरबीआई ने एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पहल की है. इसमें अब एटीएम तीन घंटे से ज्यादा कैशलेस नहीं रह पाएंगे. बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं. एटीएम में कैश न होने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगेगा या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जाएगी.
08:57 AM IST