Lockdown में 25 मई से Domestic flight शुरू करने को लेकर सरकार के फैसले से हवाई यात्रियों ने राहत की सांस ली है. लगभग दो महीने के बाद घरेलू विमान सेवा 25 मई से फिर से शुरू होगी. Airport अथॉरिटी ने इस बीच यात्रियों के लिए जरूरी Sop (Standard operating procedure) जारी कर दिया है. इसको न मानने वाले यात्री को एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी.
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25 मार्च से बंद है फ्लाइट
बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में 25 मार्च से सभी यात्री उड़ानें बंद हैं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के tweet के मुताबिक देश में सोमवार, 25 मई से विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी. हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है. ऐहतियात के तौर पर यात्रियों को व्यक्तिगत तौर पर Sop जारी किए जा रहे हैं.
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ये बातें मानना जरूरी
राज्य सरकारों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िमेदारी होगी की यात्रियो के लिए public transport उपलब्ध कराया जाए. डिपार्चर से 2 घंटे पहले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचना होगा. सिर्फ उन यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी, जिनकी फ्लाइट 4 घंटे में होगी. थर्मल स्क्रीनिंग जोन में चलना अनिवार्य होगा. आरोग्य सेतु ऐप हर यात्री के फोन में डाउनलोड होना जरूरी है. उसका स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए.
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अहम बातें
यात्री को सरकार द्वारा अधिकृत टैक्सी का ही इस्तेमाल करना होगा. पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का होगा इस्तेमाल. एयरपोर्ट पर social distancing यानि दूसरे यात्री से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. विमान में सीट पर बैठने के बाद फिर सैनिटाइज किया जाएगा. साथ ही यात्रा के दौरान क्रू के साथ कम से कम बात करनी होगी. कुछ एयरपोर्ट्स पर आपात स्थिति में यात्रियों को PPE किट भी पहननी पड़ सकती है.
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वेब चेक इन
सिर्फ web check in से एंट्री मिलेगी. एयरपोर्ट पर इसके लिए चेक-इन कियॉस्क लगाए गए हैं. एयरपोर्ट पहुंचने से पहले Face मास्क, शू-कवर अनिवार्य है. स्कैनर से टेंपरेचर कई बार चेक होगा. बुखार होने पर यात्रा नहीं करने दी जाएगी. लैंड करने पर यात्रियों को सीमित संख्या में उतारा जाएगा. लैंडिंग के बाद राज्य सरकार की Sop को फॉलो करना होगा.
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